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*बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण कार्य जल्द पुरा करे-लापरवाही करने वालो पर होगी सीधे कार्यवाही*

by Aditya Kumar

 

बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण कार्य जल्द पुरा करे-लापरवाही करने वालो पर होगी सीधे कार्यवाही।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय आदेशानुसार नगरीय निगम में आम निर्वाचन हेतु आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य 20 अगस्त 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के बीएलओ निर्धारित है, इनके द्वारा पूर्व में भी मतदाता पुनरीक्षण कार्य डोर-टू-डोर संपर्क कर मतदाता पुनरीक्षण सर्वे का कार्य संपादित किया जा रहा था।
शासकीय आदेशानुसार बीएलओ बुथ लेवल का अधिकारी है, उसका दायित्व है घर-घर जाना, प्रत्येक घर में नये मदताओ का नाम जोड़ना, मृतक मतदाता का नाम काटना, जो अन्यत्र चले गये है मतदाता उनका नाम काटना इत्यादि कार्य किया जाना है। गौरतलब है कि मतदाता पुनरीक्षण सर्वे के दौरान सभी कार्य संपादित किया जाता है। इसी कार्य के लिए बाद में निगम कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय में दौड़ भाग करना पड़ेगा। परेशानी होगी, परेशानी से बचना है तो स्पष्ट सही जानकारी देकर बीएलओ का सहयोग करें। ऐसी जानकारी मिली है, कि कुछ हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारी बीएलओ को अपने कालोनी के ब्लाक में आने में मना कर रहे है। जो शासकीय कार्य मे बाधा के रूप में है। किसी भी बीएलओ को किसी भी सोसायटी में आने से नहीं रोका जा सकता है। बीएलओ के पास अधिकारिक आदेश होता है किसी भी प्रकार का डाउट होने पर दिये गये उच्च अधिकारियो से संपर्क किया जा सकता है। उनके द्वारा पूछी जा रही जानकारी उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वास्तविक जानकारी अपने परिवार के संबंधीत फार्म में दर्ज करावे।
आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अतिरिक्त तहसीलदार ए.ई.आर.ओ विधानसभा 65 श्री गुरूदत्त पंच भाई, नोडल अधिकारी नरेन्द्र कुमार बंजारे, सहायक नोडल अधिकारी, बीएलओ, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर की उपस्थिति में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की। सभी को निर्देश दिये की तय सीमा के अंदर एवं एक दुसरे से समन्वय बनाकर कार्यो को संपादित करें। 10 अक्टूबर तक समय सीमा निर्धारित है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जावेगी। लापरवाही करने वालो पर सीधे कार्यवाही की जावेगी। शासन के निर्देश का अच्छरसः पालन करना है।
जनसम्पर्क अधिकारी

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