अधिभार से बचत होगी वर्तमान संपत्ति कर जमा करने पर निगम भिलाई में।
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित भवन/भूमि स्वामियों को उनके स्वामित्व के भवन/भूमियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर जमा करने पर अधिभार (ब्याज) में छूट दी गई है। निगम भिलाई क्षेत्र में जो भी संपत्तिकरदाता जिनका संपत्तिकर एवं अन्य कर जो बकाया है और जिसने वर्ष 2024-25 का कर जमा नहीं किये है। उन सभी को संपत्तिकर एवं अन्य कर जमा करने पर अधिभार से छूटी दी जा रही है।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने भिलाई शहर के करदाताओ से अपील की है, कि जो भी भूस्वामी अपना संपत्तिकर एवं अन्य कर की राशि निगम में अभी तक जमा नहीं किये है। वे सभी करदाता 31 मार्च 2025 के पहले अपना बकाया सभी कर की राशि निगम में जमा कर दे। जिससे उनके उपर लगने वाले अधिभार से छूट दिया जा रहा है। जो करदाता 31 मार्च के बाद अपना संपत्तिकर की राशि जमा करेगे। उनको 18% ब्याज संपत्तिकर एवं बकाया करों पर अतिरिक्त अधिभार लगाकर संपत्तिकर की राशि जमा करना पड़ेगा। निगम का काउंटर कार्यालय समय में छुट्टी के दिनों भी खुला रहेगा। आप एजेंसी के टोल फ्री नंबर 9770778431पर कॉल करके अपने घर से भी संपत्ति कर जमा कर सकते है। एजेंसी के कर्मचारी आपके घर पहुंच कर संपत्ति कर लेकर के रसीद प्रदान करेंगे।
जनसम्पर्क अधिकारी