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*व्यय लेखा की जांच नहीं कराने वाले 36 अभ्यर्थी को नोटिस जारी, व्यय लेखा की जांच कराना प्रत्येक अभ्यर्थी को अनिवार्य*

by Aditya Kumar

प्रेस-विज्ञप्ति
दिनांक 10.12.2021

*व्यय लेखा की जांच नहीं कराने वाले 36 अभ्यर्थी को नोटिस जारी, व्यय लेखा की जांच कराना प्रत्येक अभ्यर्थी को अनिवार्य*

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम स्थानीय निर्वाचन 2021 के लिये पार्षद पद के अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 08.12.2021 को 107 अभ्यर्थी, दिनांक 9.12.2021 को 113 एवं दिनांक 10.12.2021 को 98 अभ्यर्थियों को लेखा परीक्षण के लिय उपस्थित होने अवगत कराया गया है। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थी लेखा जांच के लिये नहीं पहुंचे, ऐसे अभ्यर्थियों को रिर्टर्निंग ऑफिसर पदमिनी भोई साहू ने नोटिस जारी किया है। 36 अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद इसमें से 18 ने व्यय लेखा जांच करा लिया है। शेष 18 कमलेश देवांगन, कमलजीत सिंह, अरूण सिंह सिसोदिया, सेवन कुमार, नेहा साहू, राकेश कुमार धनकर, ललित बारले, महेन्द्र साहू दाउ, सुषमा उपाध्याय, डी. रानी, प्रभा प्रकाश लहरे, स्वेता पटेल, गिरजा बाई बंछोर, ममीता ममता चौधरी, अंजू साहू, मोंगरा वर्मा, नंदकिशोर चौधरी, के.जगदीश ने लेखा जांच नहीं कराया है। छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के अनुसार प्रथम/द्वितीय निर्वाचन लेखा की जांच के लिये तिथि नियत की गई है और इसके अनुरूप नगर पालिक निगम भिलाई के कक्ष क्रमांक 28 में अभ्यर्थियों का व्यय लेखा परीक्षण किया जा रहा है। समय प्रातः 10ः30 बजे से 5ः30 बजे तक कार्यालयीन समय में व्यय लेखा की जांच हो रही है। व्यय लेखा प्रभारी ने बताया कि अभ्यर्थियों को व्यय लेखा जांच के लिये पासबुक, निक्षेप राशि की रसीद, निर्वाचन नामावली एवं मार्गदर्शिका क्रय करने की प्राप्त रसीद एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित रसीद के साथ निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर के साथ उपस्थित होकर लेखा जांच कराना होगा। व्यय लेखा की जांच कराना प्रत्येक अभ्यर्थी को अनिवार्य है। प्रथम शेड्यूल के तहत दिनांक 8, 9 एवं 10 दिसंबर को व्यय लेखा परीक्षण की तिथि नियत की गई है तथा द्वितीय शेड्यूल के तहत दिनांक 14, 15 एवं 16 को व्यय लेखा परीक्षण होगा। यह दोनो ही चरण व्यय लेखा जांच के लिए अनिवार्य है जिसमें अभ्यर्थियों को दिये गये निर्धारित दिनांक को उपस्थित होना है। नोटिस जारी करने के बाद भी जो अभ्यर्थी उपस्थित होकर व्यय लेखा जांच नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहित की धारा 171 – झ के अधीन दाण्डिक कार्यवाही होगी। जनसम्पर्क अधिकारी

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